Connect with us

बड़ी खबर: जूलुस और धरना प्रदर्शन करने से पहले जान लें यह खबर…

उत्तराखंड

बड़ी खबर: जूलुस और धरना प्रदर्शन करने से पहले जान लें यह खबर…

 

देहरादून। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज धार्मिक जुलूसों और धरना-प्रदर्शनों के संचालन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ये निर्देश आम जनता की सुविधा और सार्वजनिक शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित जिलाधिकारियों के साथ समन्वय करके इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षाः किसी भी आयोजन से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए।

2. मरीजों और छात्रों की सुगम आवाजाहीः आयोजनों के कारण मरीजों या छात्र-छात्राओं के आने-जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

3. समय सीमा का निर्धारणः प्रत्येक आयोजन के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी। इस समय के बाद जमा भीड़ को अवैध माना जाएगा।

4. सामान्य जनजीवन का ध्यानः अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोजन से आम लोगों के दैनिक जीवन में कोई बाधा न आए।

5. मार्ग का नियमनः जुलूस या प्रदर्शन के मार्ग को नियंत्रित करते समय उपरोक्त समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य–समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था...

6. कार्य दिवसों पर प्रतिबंधः सामान्यतः कार्य दिवसों पर आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. अवकाश दिनों को प्राथमिकताः आयोजनों की अनुमति अधिकतर सरकारी अवकाश के दिनों में दी जाएगी।

8. निर्धारित स्थलों का उपयोग धरना-प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम यथासंभव पूर्व-निर्धारित धरना स्थलों पर ही आयोजित किए जाएंगे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
                   

👉 हमारे वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

                   

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करें

Latest News -
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

उत्तराखंड

उत्तराखंड

Advertisement

देश

देश
Advertisement

Advertisement Video

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top