उत्तराखंड
उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने पर अब इतना मिलेगा मुआवजा…
उत्तराखंड में जहां वन्य जीवों का आतंक बढ़ रहा है वहीं धामी सरकार ने अब उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसमें छह लाख रुपये तक मुआवजा राशि मिल सकेगी।
मिली जानकारी के अनुसार शासन ने वन्यजीवों के हमलों से जूझ रहे उत्तराखंड में मानव, पशु, भवन व फसल क्षति के मामलों में मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिसको लेकर मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके बाद अब जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु पर अब परिजनों को छह लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं घायल होने पर क्षति के अन्य मामलों में भी राशि बढ़ाई गई है। साथ ही ये मुआवजा राशि 15 दिन के भीतर पीड़ित को दी जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल में हुई समीक्षा बैठक में वन्यजीवों से होने वाली क्षति के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए थे। पहले वन्य जीव के हमले में मृत्यु के मामलों में परिजनों को अभी तक आपदा मोचन निधि से चार लाख रुपये की राशि दी जाती थी, जो अब छह लाख की गई है। इसमें दो लाख रुपये मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से उपलब्ध कराए जाएंगे।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
Latest News -
खटीमा में मनीष चंद स्मृति ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग…
उत्तराखंड में फिल्म ‘गोदान’ टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश…
शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगी चम्पावत की तस्वीर, टनकपुर में ₹300 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास…
माघ खिचड़ी भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, खड़ी होली की धुनों पर झूमा टनकपुर…
परीक्षा पे चर्चा अब राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है: मुख्यमंत्री धामी…





























































