उत्तराखंड
उत्तराखंड के 11 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 50% सब्सिडी, लेकिन दुरुपयोग किया तो होगी दोगुनी वसूली
प्रदेश में विद्युत दरों में मिल रही सब्सिडी का दुरुपयोग करने वाले और गलत ढंग से सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं पर गाज गिरेगी। ऐसे उपभोक्ताओं से सब्सिडी की दोगुना राशि वसूल की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह निर्णय लिया।
प्रदेश के घरेलू श्रेणी के लगभग 11.50 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को गत सितंबर माह से दी गई राहत पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने भी मुहर लगा दी। हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट मासिक उपभोग करने वाले और अन्य क्षेत्रों के एक किलोवाट विद्युत भार वाले ऐसे उपभोक्ता, जो 100 यूनिट तक विद्युत का मासिक उपभोग करते हैं, उन्हें विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के विचलन से लिए गए इस निर्णय को शासन ने 10 दिन के भीतर ही क्रियान्वित करते हुए 24 सितंबर को आदेश जारी किया। सब्सिडी एक सितंबर, 2024 से की गई विद्युत खपत के लिए अनुमन्य है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
Latest News -
दन्या में मुख्यमंत्री धामी ने विकास की खोली सौगातों की झोली, सात बड़ी घोषणाएं…
सिटी फॉरेस्ट पार्क में योग दिवस पर उमड़ा जनसैलाब…
बनबसा में मुख्यमंत्री धामी ने हजारों लोगों के साथ किया योगाभ्यास, योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का किया आह्वान…
कैबिनेट के अहम फैसले: नस्ल सुधार से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पूर्ण साक्षर राज्य और अंतरराष्ट्रीय कार रैली को मिली मंजूरी
बागेश्वर में बनेगा आधुनिक राज्य अतिथि गृह, निर्माण कार्य को मिली रफ्तार




































































