Connect with us

राजकीय शिक्षक संघ से जुडे शिक्षकों के लिए बड़े आदेश जारी, जानें…

उत्तराखंड

राजकीय शिक्षक संघ से जुडे शिक्षकों के लिए बड़े आदेश जारी, जानें…

उत्तराखंड में शिक्षकों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिकाओं और राजकीय शिक्षक संघ से जुडे बड़े आदेश जारी हो रहा है। विभागीय एवं याह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश/मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी हुआ है। वहीं दूसरा आदेश राजकीय शिक्षक संगठन से जुड़ा  है। आइए जानते है।

मिली जानकारी के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल०टी० एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनात अतिथि शिक्षक विभागीय माध्यम से मानदेय (दैनिक वेतन) पर कार्य कर रहें हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देय है।  उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश अनुमन्य करना सुनिश्चित करने जा रहा है। जिसके आदेश जारी किए गए है।

वहीं दूसरा आदेश राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों के लिए है। बताया जा रहा है कि राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा सभी शिक्षकों को मत का अधिकार दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई थी,जिस पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट के द्वारा शिक्षक संगठन से प्रस्ताव मांगा गया। शिक्षक संगठन से संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव मांगा गया है, साथ ही सभी शिक्षकों को मत का अधिकार देने के साथ ही प्रांत से लेकर मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर तक कार्यकारिणी का चुनाव भी एक ही दिन में करवाया जाएगा।

 

 

 

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
                   

👉 हमारे वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

                   

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करें

Latest News -
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

उत्तराखंड

उत्तराखंड

Advertisement

देश

देश
Advertisement

Advertisement Video

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement Video

Advertisement
To Top
0 Shares
Share via
Copy link