उत्तराखंड
झटका: SC ने दिया योगी सरकार को झटका, दुकानों पर नाम लिखने की कोई जबरदस्ती नहीं…
कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने तीन राज्य सरकारों को भेजा नोटिस कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह कि दुकान पर सिर्फ लिखे होन की जरूरत है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
महुआ मोइत्रा ने दायर की याचिका कोर्ट ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा याचिका दाखिल की गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसे अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
Latest News -
उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार के लिए ₹461 करोड़ स्वीकृत, चारधाम मार्ग होगा और सुरक्षित…
प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले देहरादून में तैयारियां तेज, डीएम ने आशारोड़ी से गढ़ीकैंट तक किया निरीक्षण…
मुख्यमंत्री धामी से उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की शिष्टाचार भेंट…
जुगमन्दर हॉल के नवीनीकरण का मुख्यमंत्री धामी ने किया लोकार्पण…
अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर, मंत्री खजान दास ने की विभागीय समीक्षा…

































































