उत्तराखंड
EPFO का बड़ा फैसला, जानें कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर…
अगर आप प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्मचारी भविष्य संगठन (EPFO) ने बड़ा फैसला किया है। जिससे करोड़ों कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, ये अपडेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के मामले में किया गया है। आइए जानते है क्या है नए नियम…
मिली जानकारी के अनुसार EPFO ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ (Date of Birth) की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें कहा, ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है। सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।
ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि के लिए ये प्रूफ होंगे मान्य..
- मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
- स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
- सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- सरकारी पेंशन
- सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
Latest News -
रिस्पना पुनर्जीवन अभियान को मिली रफ्तार, डीएम ने गठित कराई टास्कफोर्स; 7 दिन में मांगा एक्शन प्लान
सनातन संस्कृति त्याग और परमार्थ की प्रेरणा देती है : मुख्यमंत्री धामी
शांतिकुंज पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री धामी ने शैलदीदी का लिया आशीर्वाद
पीएम की प्रेरणा से 4 हजार किमी साइकिल चला चुके नवीन, नड्डा ने बढ़ाया हौसला..
प्रकोष्ठों को जन-जन तक पहुंचानी होंगी सरकार की उपलब्धियां : मुख्यमंत्री धामी




































































