उत्तराखंड
फैसला: SC का फैसला, 17 माह बाद मनीष सिसोदिया को जमानत…
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले में कहा कि हम ED की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं। शीर्ष कोर्ट ने मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट आने को। उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पहले आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है।
SC: देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी।
SC: इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा क्योंकि यहां मामला ट्रॉयल के शुरू होने मैं देरी को लेकर है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
Latest News -
हिमालय, प्रकृति, समाज और राष्ट्र को समर्पित था उनका जीवन : सीएम
खटीमा में मनीष चंद स्मृति ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग…
उत्तराखंड में फिल्म ‘गोदान’ टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश…
शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगी चम्पावत की तस्वीर, टनकपुर में ₹300 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास…
माघ खिचड़ी भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, खड़ी होली की धुनों पर झूमा टनकपुर…





























































