उत्तराखंड
काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…
अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है।
आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी डेट नजदीक आ गई है। अगर आप आखरी डेट तक आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे तब आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
विभाग द्वारा दी गई आखिरी तारीख तक टैक्स जमाना करने पर विभाग अच्छा खासा जुर्माना टैक्सपेयर से वसूलता है।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) को भरने के लिए 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा।
आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर को विभाग की ओर से समय-समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाया जाता है।
यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपनी इनकम के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
इसमें 05 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 01 हजार, जबकि पांच लाख से अधिक इनकम वाले के लिए पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को ब्याज शुल्क और कुछ लाभों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा।
अगर 31 जुलाई तक भी कोई आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
Latest News -
उत्तराखण्ड में नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की ये घोषणाएं
एचआईवी/एड्स जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित
स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 51 लाख की धनराशि का योगदान दिया गया
ऑरेंज अलर्ट के चलते मंगलवार 12 अगस्त को चंपावत जिले के समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित
समस्या निस्तारण के साथ ही डीईओसी से वायरलेस व दूरभाष पर अपनी क्यूआरटी से आपदा सम्बन्धी अपडेट लेते रहे डीएम
