उत्तराखंड
उत्तराखंड के 11 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 50% सब्सिडी, लेकिन दुरुपयोग किया तो होगी दोगुनी वसूली
प्रदेश में विद्युत दरों में मिल रही सब्सिडी का दुरुपयोग करने वाले और गलत ढंग से सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं पर गाज गिरेगी। ऐसे उपभोक्ताओं से सब्सिडी की दोगुना राशि वसूल की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह निर्णय लिया।
प्रदेश के घरेलू श्रेणी के लगभग 11.50 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को गत सितंबर माह से दी गई राहत पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने भी मुहर लगा दी। हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट मासिक उपभोग करने वाले और अन्य क्षेत्रों के एक किलोवाट विद्युत भार वाले ऐसे उपभोक्ता, जो 100 यूनिट तक विद्युत का मासिक उपभोग करते हैं, उन्हें विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के विचलन से लिए गए इस निर्णय को शासन ने 10 दिन के भीतर ही क्रियान्वित करते हुए 24 सितंबर को आदेश जारी किया। सब्सिडी एक सितंबर, 2024 से की गई विद्युत खपत के लिए अनुमन्य है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
Latest News -
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की केदारनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक…
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 64वीं राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई
सुरक्षित यात्रा की तैयारी में जुटा परिवहन विभाग, कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य
उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक गिर सकते हैं ओले, 80 की स्पीड से आंधी का अलर्ट
उत्तराखंड में निकली पटवारी, लेखपाल समेत ढेरों वैकेंसी, इसी हफ्ते फॉर्म, देखें कितनी मिलेगी सैलरी
